जीएसटी (GST) में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव: आम आदमी के लिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, समझें आसान शब्दों में

जीएसटी (GST) में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव: आम आदमी के लिए क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा, समझें आसान शब्दों में

 

हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी सिस्टम में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसे “GST 2.0” भी कहा जा रहा है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इस नए सुधार का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और महंगाई को कम करना है।

यह नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।

आइए, इन बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं:

 

1. टैक्स स्लैब हुए कम, अब सिर्फ 2 मुख्य दरें

 

पहले जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के चार मुख्य टैक्स स्लैब हुआ करते थे। अब सरकार ने 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया है।

अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब होंगे:

  • 5% (कम टैक्स वाली वस्तुएं)

  • 18% (मानक टैक्स वाली वस्तुएं)

इसका मतलब है कि जो चीजें पहले 12% टैक्स के दायरे में आती थीं, उनमें से ज़्यादातर अब 5% टैक्स में आ गई हैं, और जो 28% में थीं, वे अब 18% में आ गई हैं।

 

2. रोजमर्रा की चीजें हुईं सस्ती

 

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा घर के बजट पर होगा। कई जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं:

  • 0% GST (कोई टैक्स नहीं): दूध (UHT), पैकेट वाला पनीर, सादी रोटी, पराठा, पिज्जा ब्रेड और खाखरा जैसी चीजों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

  • 18% से घटकर 5% में: बालों का तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, और किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जैसे कई सामान अब सस्ते हो जाएंगे।

  • 12% से घटकर 5% में: मक्खन, घी, नमकीन, भुजिया, ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू), और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ अब और सस्ते मिलेंगे।

 

3. टीवी, फ्रिज, कार और घर बनाना हुआ सस्ता

 

बड़े सामानों पर भी सरकार ने भारी राहत दी है:

  • इलेक्ट्रॉनिक्स सामान: टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, और एयर कंडीशनर (AC) जैसी चीजें जो पहले 28% के सबसे ऊंचे स्लैब में थीं, अब 18% जीएसटी के दायरे में आएंगी। इससे ये सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी।

  • वाहन: छोटी कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें भी 28% से 18% वाले स्लैब में आ गई हैं, जिससे इनकी कीमतें कम होंगी।

  • निर्माण सामग्री: घर बनाने के लिए सबसे जरूरी सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे मकान बनाना सस्ता होगा।

 

4. एक नया 40% का स्पेशल स्लैब

 

सरकार ने सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और महंगी लग्जरी कारों जैसी चीजों के लिए एक नया 40% का स्लैब बनाया है। इन चीजों को “सिन गुड्स” (Sin Goods) यानी अवगुण वाली वस्तुएं माना जाता है। इसके अलावा, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन वाले पेय पदार्थ भी इसी दायरे में आएंगे। इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे ये चीजें महंगी हो जाएंगी।

 

5. बीमा पर राहत

 

एक और बड़ी राहत देते हुए, सरकार ने स्वास्थ्य (Health Insurance) और जीवन बीमा (Life Insurance) को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले इस पर 18% टैक्स लगता था।


संक्षेप में, इस नए जीएसटी सुधार का मतलब है:

क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? आपके लिए फायदा
टैक्स स्लैब कम हुए अब 4 की जगह सिर्फ 2 मुख्य टैक्स दरें (5% और 18%) होंगी। टैक्स सिस्टम सरल हो गया है और कई चीजों पर टैक्स कम हुआ है।
रोजमर्रा की चीजें सस्ती दूध, पनीर, साबुन, तेल, नमकीन जैसी चीजों पर टैक्स घटा है। घर का मासिक बजट कम होगा।
बड़े सामान सस्ते टीवी, फ्रिज, एसी, कार और सीमेंट पर टैक्स घटा। बड़े सामान खरीदना और घर बनाना अब पहले से सस्ता पड़ेगा।
लग्जरी और नशीले पदार्थ महंगे सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी कारों पर 40% का नया टैक्स लगेगा। इन चीजों का इस्तेमाल हतोत्साहित होगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा।

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम आम और मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने और बाजार में खपत को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी कोशिश है।