e-श्रम कार्ड

ई-श्रम पोर्टल

 
श्रम और रोजगार मंत्रालय, जो भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, जोकामगारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करते हुए, विभिन्न श्रम कानूनों, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं, के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देकर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश के श्रम बल के जीवन और सम्मान में सुधार लाने के लिए लगातार कार्यशील है।

 

तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी कामगारों,सन्निर्माण कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का ऐसा पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।

 

 
 
उद्देश्य
  • सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।

  • असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।

  • पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।

  • प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।

  • प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।

  • भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।

 

ई-श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है?
  • निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है:

एक असंगठित कामगार।
  • जिसकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो।

  • EPFO/ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो।

असंगठित कामगार कौन है?
  • कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित-कामगार, स्व-नियोजित कामगार या मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,असंगठित कामगार कहलाता है।

पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
  • पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

  • आधार संख्या

  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर

  • IFSCकोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या

नोट: यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी CSC/SSK के बाओमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है।

 

1. असंगठित कामगार कौन हैं?

कोई भी कामगार जो गृह-आधारित कामगार, स्व-नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है।

2. असंगठित क्षेत्र क्या है??

असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयाँ ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं।

3. यूएएन क्या है?

यह एक सार्विक खाता संख्या है। यह 12 अंकों की संख्या है जिसे ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक असंगठित कामगार को विशिष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा अर्थात् एक बार प्रदान किए जाने के बाद, यह कामगार के लिए अपरिवर्तित रहेगा।

श्रम मंत्रालय द्वारा मेरे विवरण का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा।

यह आधार के साथ जुड़ा एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। इसका उपयोग केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों द्वारा एकीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभों की सुपुर्दगी के लिए किया जाएगा। यह प्रवासी और निर्माण कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता भी सुनिश्चित करेगा। इसका उपयोग भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी राष्ट्रीय संकट के दौरान पात्र कामगारों को सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है।

पीएमएसबीवाई ईश्रम से कैसे जुड़ा है?

ईश्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत कामगारों को पीएएसबीवाई के तहत नामांकित किया जाएगा और पहले वर्ष की पहली किश्त का वहन श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

क्या कोई हेल्पडेस्क है जिससे मैं अपने प्रश्नों के समाधान के लिए संपर्क कर सकता हूं?

ईश्रम पंजीकरण और शिकायतों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक समर्पित राष्ट्रीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हेल्पडेस्क टोल-फ्री नंबर 14434 है।

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, कामगार द्वारा क्या कार्रवाई लेने की आवश्यकता है

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कामगार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्रम परियोजना के तहत उन्हें उनका आधिकारिक लाभ प्राप्त रहेगा।